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मंगळवार, डिसेंबर १०, २०१९

पोल्ट्री फार्म संचालकों पर केस दर्ज करने के आदेश

पंजाब/पंचकुला:


पोल्ट्री फार्म की मक्खियों और गंदगी से परेशान रायपुररानी और बरवाला के लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन के अलावा अन्य लोग भी कार्रवाई के पक्ष में हैं। इस समस्या के कारण लोग अपनी लड़की की शादी भी इस क्षेत्र में करने से कतराने लगे हैं। इसका प्रभाव खेती, स्वास्थ्य और गृहस्थी पर नजर आने लगा है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन विजय बंसल का कहना है कि पहले उन्होंने 2011 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। 
अब पोल्ट्रीफार्म मे नही आयेगी गंदगी और नही लगेंगी मक्खीया
दिन कम और वजन जादा
पोल्ट्रीफीड उपलब्ध  संपर्क करे:९१७५९३७९२५ 

अब इस समस्या के समाधान के लिए वह दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेंगे। सरकार व प्रशासन ने न केवल कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है बल्कि जनता के साथ भी विश्वासघात किया है। हाईकोर्ट के आदेशों पर बनी गाइड लाइन को सख्ती से लागू न करके सरकार व प्रशासन ने जनता के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किया है। 
अब पोल्ट्रीफार्म मे नही आयेगी गंदगी और नही लगेंगी मक्खीया
दिन कम और वजन जादा
पोल्ट्रीफीड उपलब्ध  संपर्क करे:९१७५९३७९२५ 

दूसरी तरफ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा का कहना है कि जांच के दौरान जिन पोल्ट्री फार्म में खामियां मिली हैं उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा वह खुद भी किसी वक्त बरवाला और रायपुररानी के पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर सकते हैं।
अब पोल्ट्रीफार्म मे नही आयेगी गंदगी और नही लगेंगी मक्खीया
दिन कम और वजन जादा
पोल्ट्रीफीड उपलब्ध  संपर्क करे:९१७५९३७९२५ 

शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन विजय बंसल का कहना है कि मक्खियों की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने 2011 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेकर कानून बनाने का आदेश किया। सरकार कानून को लागू करने में असफल साबित हो रही है। उन्होंने इस समस्या के लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

 बंसल के अनुसार यदि जिला प्रशासन एवं प्रदूषण विभाग, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड द्वारा मक्खियों की समस्या के समाधान के लिए उनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेशों पर जारी अधिसूचना को सख्ती से लागू करे तो समाधान हो जाएगा। बंसल ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जब सरकार के पास इस समस्या के समाधान के विकल्प हैं तो निदान क्यों नहीं हो पा रहा है।

2013 में समाधान के लिए जारी हुए थे दिशा-निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले में एडवोकेट विजय बंसल द्वारा दायर जनहित याचिका नंबर 16436/2011 पर 5 सितंबर 2011 को हरियाणा सरकार को एक माह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिए थे। जिसमें हरियाणा प्रदूषण बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से दिशा निर्देशन लेकर एक पॉलिसी बनाने के लिए कहा था। जब सरकार ने 2 साल तक कुछ नहीं किया फिर 2013 में पुन: कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की याचिका डालने के बाद अधिसूचना तैयार की गई। फिर भी रायपुरानी और बरवाला में सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिस कारण समस्या ज्यों की त्यों है।

जांच के दौरान जिन पोल्ट्री फार्म में खामियां मिली हैं उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों की जांच में करीब सात पोल्ट्री फार्म में गंदगी और मरे बर्ड मिले थे। पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर रिपोर्टर सौंपने के आदेश दिए हैं। वह स्वयं भी किसी वक्त बरवाला और रायपुररानी के पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर सकते हैं। - 
मुकेश कुमार आहुजा, डीसी, पचकूला

स्त्रोत:अमर उजाला

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